IGST धारा 9, आयात और निर्यात पर कर, आईजीएसटी अधिनियम 2017, आईजीएसटी 2017 धारा 9, EbizFiling

IGST धारा 9 क्या है?

परिचय

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली ने कराधान में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। विशेष रूप से, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम के तहत, धारा 9 आयात और निर्यात पर कर लगाने और संग्रह करने को संबोधित करती है। इस लेख का उद्देश्य सीमा पार लेनदेन को नियंत्रित करने वाले कर ढांचे की गहन समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए लेवी और संग्रह पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईजीएसटी अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का एक सिंहावलोकन प्रदान करना है।

आईजीएसटी अधिनियम क्या है?

आईजीएसटी अधिनियम अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के कराधान को सुव्यवस्थित करने के लिए पेश किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पर कराधान आईजीएसटी अधिनियम की धारा 9 का विषय है। आइए IGST के लेवी और संग्रहण से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर गौर करें।

आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार लेवी और संग्रहण

आईजीएसटी अधिनियम आयात और निर्यात पर कर लगाने और संग्रह के संबंध में विशिष्ट प्रावधान देता है। ध्यान में रखने योग्य मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

  1. आयात पर आईजीएसटी लगाना: आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) में प्रावधान है कि भारत में आयातित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत माल और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा। कर ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं। कर उस बिंदु पर लगाया जाएगा जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत माल पर आयात शुल्क लगाया जाता है।

  1. आपूर्ति पर आईजीएसटी लगाना: आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, उन वस्तुओं और सेवाओं को अधिसूचित कर सकती है जिन पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। अधिसूचना में कर लगाने का बिंदु, कर की दर और वह मूल्य निर्दिष्ट किया जा सकता है जिस पर कर लगाया जाएगा।

  1. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म: आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) उस व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने का प्रावधान करती है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। कर का भुगतान ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स-चार्ज तंत्र के तहत किया जाएगा।

  1. धारा 9(1) का प्रावधान: आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) का प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रावधान है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी का लेवी लेगा, जिससे आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत आईजीएसटी आयातित वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत लगाया गया मूल सीमा शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाएगा, और आईजीएसटी की धारा 3 की उप-धारा 7 के तहत लगाया जाएगा। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा 9, जहां भी लागू हो।

अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी का संग्रहण

अंतर-राज्य आपूर्ति पर आईजीएसटी का संग्रह आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(2) द्वारा शासित होता है। यह अनुभाग प्रदान करता है कि आईजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से एकत्र किया जाएगा। कर उसी तरह देय होगा जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी देय हैं। वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता आपूर्ति के समय आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आपूर्तिकर्ता IGST का भुगतान नकद या बैंक गारंटी के माध्यम से कर सकता है।

 

यदि आपूर्तिकर्ता आईजीएसटी का भुगतान करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामान को जब्त कर सकती है। आईजीएसटी का भुगतान न करने पर केंद्र सरकार आपूर्तिकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकती है।

निष्कर्ष

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 9 भारत में आयात और निर्यात के कराधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमा पार लेनदेन में लगे व्यवसायों के लिए कर लगाने और संग्रह से संबंधित प्रावधानों को समझना आवश्यक है। आईजीएसटी अधिनियम का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि आयातक और निर्यातक अपने कर दायित्वों को सही और समय पर पूरा करते हैं। भुगतान, रिपोर्टिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके, व्यवसाय आईजीएसटी ढांचे की जटिलताओं से निपट सकते हैं और भारत में एक निर्बाध और कुशल आयात-निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान कर सकते हैं।

About Ebizfiling -

EbizFiling is a concept that emerged with the progressive and intellectual mindset of like-minded people. It aims at delivering the end-to-end incorporation, compliance, advisory, and management consultancy services to clients in India and abroad in all the best possible ways.
 
To know more about our services and for a free consultation, get in touch with our team on  info@ebizfiling.com or call 9643203209.
 
Ebizfiling

Author: dharmik-joshi

Dharmik Joshi is a student currently pursuing Business Management and Administration. He is passionate about presenting his thoughts in writing. Alongside his academic pursuits, Dharmik is actively involved in various extracurricular activities. He enjoys communicating with people and sharing things with others. He is more focused on the learning process and wants to gain more knowledge.

Follow Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

  • client review, Ebizfiling

    Akshay Sharma

    18 Apr 2022

    I took a TM service for my Tea Brand, wonderful service with humble staff, and provided solutions on time. Recommended for all

  • Client Review, Ebizfiling

    Hemanshu Mahajan

    01 Apr 2018

    I registered my LLP company, from eBizfilling. Great team and very competitive pricing. Will definitely use their services again.Thanks for work well done.

  • Ebizfiling

    Manank Turakhia

    14 Jun 2019

    Ebizfilling.com is one of its kind of organization, believe me guys their working process is very smooth. I had an awesome experience regarding MSME certification. Thank you Kushani & Mansi for your wonderful efforts. Kudos to Ebizfiling, you are doing great keep doing it.

Hi, Welcome to EbizFiling!

Hello there!!! Let us know if you have any Questions.

Thank you for your message.

whatsapp Call Now Button